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ट्रंप को कोर्ट से मिली टैरिफ वसूलने की इजाजत, रोक के फैसले को अस्थाई रूप से किया बहाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर टैरिफ पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार से टैरिफ वसूलने का आदेश जारी किया है।

Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: May 30, 2025 09:49
Trump Tariff U.S. Appeals Court
Trump Tariff U.S. Appeals Court

अमेरिका में संघीय कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। अपील कोर्ट ने अमेरिकी सरकार को टैरिफ वसूलने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर गुरुवार को यह अहम आदेश पारित किया। बता दें कि सरकार ने ट्रेड कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट में याचिका दायर की थी।

अपील कोर्ट में लगाई थी याचिका

अपील कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने याचिका लगाकर कहा कि ट्रेड कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ट्रंप प्रशासन ने उनकी आर्थिक नीतियों के बड़े हिस्से को रद्द करने के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। इसमें प्रशासन ने तर्क दिया था कि रोक लगाना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ऐसे में अपीलीय कोर्ट ने एक दिन पहले ट्रेड कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश पर अस्थाई रोक लगाई है।

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ट्रंप ने की फैसले की आलोचना

अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने में अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। कोर्ट ने लिबरेशन डे टैरिफ के साथ-साथ कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाए गए टैरिफ पर भी रोक लगा दी थी। फैसले के बाद ट्रंप ने हैरानी जताई थी। उन्होंने फैसले को बहुत गलत और राजनीति से प्रेरित बताया था।

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इधर व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक से दो सप्ताह में कई व्यापार समझौते अंतिम रूप ले सकते हैं। उन्हें तीन सौदों के बारे में जानकारी है, जोकि होने वाले हैं। इसमें कौनसे देश शामिल हैं ये उन्होंने नहीं बताया।

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First published on: May 30, 2025 07:11 AM

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