Shamima Begum appeal to get citizenship revocation: आईएसआईएस (ISIS) की पहचान विश्व भर में एक खूंखार आतंकवादी संगठन के रूप में बनी है, जिसकी बेरहमी के अनेकों वीडियोज और किस्से आप को यूट्यूब के जरिए मिल जाते होंगे। इसी आतंकी संगठन में सालों पहले शामिल हुई ब्रिटेन की शमीमा बेगम ने अपनी रद्द हुई ब्रिटिश नागरिकता को दोबारा पाने की मांग की है। आपको बता दें कि शमीमा बेगम ने छोटी उम्र में ही आईएसआईएस के एक आतंकी से शादी करने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था, जिसके बाद उसकी नागरिकता रद्द कर दी गई थी। जिसे लेकर शमीमा बेगम में ने बीते मंगलवार यानी 24 अक्टूबर को ब्रिटेन की एक कोर्ट में अपनी रद्द हुई नागरिकता के खिलाफ अपील की है।
मामले पर ठीक से विचार करे गृह मंत्रालय : शमीमा के वकील
इस मामले को लेकर आईएसआईएस में शामिल हुई 24 साल की शमीमा बेगम के वकील ने लंदन में अपील करते हुए कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय सालों पहले तस्करी का शिकार हुई शमीमा बेगम के प्रति अपने कानूनी तौर पर विचार करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा ब्रिटेन इस पर ठीक से विचार करे क्योंकि शमीमा बेगम ब्रिटेन आना चाहती है।
2015 में भागकर गई सीरिया, मुस्लिम लड़के से की शादी
आपको बताते चलें कि शमीमा बेगम साल 2015 में अपनी 15 साल की उम्र में पूर्वी लंदन का अपना घर छोड़कर सीरिया चली गई थीं। सीरिया में रहते हुए शमीमा ने एक ISIS से जुड़े आतंकी से शादी की, जिससे शमीमा के 3 बच्चे हुए, जिनमें से बाद में एक भी जीवित नहीं बचा। आपको बताते चलें कि फरवरी 2019 में ब्रिटेन के तत्कालीन गृहमंत्री साजिद जाविद ने शमीमा बेगम को सीरियाई शरणार्थी शिविर में देखने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर शमीमा की ब्रिटिश नागरिकता रद्द कर दी थी, जिसके बाद उन्हें देश निकाला कर दिया गया।
यौन शोषण के लिए किया गया था भर्ती
राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नागरिकता हटाने के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने वाले विशेष आव्रजन अपील आयोग (SIAC) में शमीमा बेगम ने फैसले को चुनौती दी थी और उसे वो हार गईं। एसआईएसी ने इस मामल पर कहा कि यह शमीमा बेगम को यौन शोषण के उद्देश्य से ISIS में भर्ती किया गया, सीरिया ले जाया गया और वहीं पर आश्रय दिया गया। इसे देखते हुए तत्कालीन गृहमंत्री साजिद जाविद ने शमीमा बेगम की नागरिकता रद्द कर दी। वहीं, गृह मंत्रालय के वकील ने कोर्ट को बताया कि एसआईएसी का निष्कर्ष इस मामले पर पूरी तरह से सही था।
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