नई दिल्ली: पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लाइव भाषणों के प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इमरान खान ने शनिवार को इस्लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सरकारी संस्थानों और अधिकारियों को धमकी दी थी जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है।
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PEMRA ने कहा- इमरान खान का भाषण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है
बता दें कि इमरान खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीटीआई नेता शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान के चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। PEMRA ने कहा कि खान का भाषण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है।
खान के भाषणों से शांति भंग होने की संभावना: PEMRA
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान अपने भाषणों और बयानों में राज्य संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनके बयानों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।
प्रसारण को लेकर PEMRA ने रखी ये शर्त
PEMRA (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा संशोधित अध्यादेश 2002 की धारा 27 (ए) में निहित प्राधिकरण की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर इमरान खान के लाइव भाषण के प्रसारण को प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि, PEMRA ने ये भी कहा कि निगरानी और संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के बाद ही खान के रिकॉर्ड किए गए भाषण को प्रसारित करने की अनुमति दी जाएगी।
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राजनीतिक दलों ने कोर्ट से इमरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
इमरान खान के बयान को लेकर पाकिस्तानी सेना ने की ओर से कुछ नहीं कहा गया है जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल और मुताहिदा कौमी मूवमेंट जैसे राजनीतिक दलों ने एक महिला जज को धमकाने और पुलिस अधिकारियों को डराने-धमकाने के लिए न्यायपालिका से खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
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