
Video: Atul Subhash Case के बाद चर्चा में आईं एक और महिला जज, की ये टिप्पणी!
Karnataka High Court: याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उसे सोने की चेन, चूड़ियों, सैंडल, घड़ियां आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए रुपयों की मांग की थी।
Edited By Amit Kasana

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Atul Subhash Case: सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड केस के बाद न्याय व्यवस्था, घरेलू विवाद के विषय सुर्खियों में बने हुए हैं। अतुल ने सुसाइड करने से पहले जारी अपने वीडियो में देश की न्याय व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे। इसके बाद अब एक और जस्टिस कन्नेगान्ती इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल, जस्टिस ललिता कन्नेगान्ती कर्नाटक हाई कोर्ट में हैं। 20 अगस्त 2024 में उनकी अदालत में घरेलू विवाद का एक मामला सुनवाई पर आया। इस मामले में याचिकाकर्ता महिला ने अपने पति से 6.16 लाख रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने की मांग की थी।
इस मामले में सुनवाई करते जज ने सवाल करते हुए कहा कि क्या कोई इतना खर्च करता है? वह भी एक महिला खुद पर… अगर वह खर्च करना चाहती है, तो उसे कमाने दो पति को नहीं…।’ जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उसे सोने की चेन, चूड़ियों, सैंडल, घड़ियां आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए रुपयों की मांग की थी। पेश याचिका में कहा गया था कि उसका पूर्व पति महंगे कपड़े और अन्य सामान अपने लिए लेता है ऐसे में वह भी वैसे ही कपड़ों का हक रखती है। इसके अलावा वह बीमार है, उसे इलाज के लिए भी पैसे चाहिए।
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