---विज्ञापन---

नशे में शारीरिक संबंध बनाए, पत्नी का कई मर्दों के साथ… कोर्ट ने पति को लताड़ा

Delhi High Court Verdict : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पारिवारिक अदालत के फैसले को कायम रखते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया। HC ने पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाने और बच्चों की जिम्मेदारी न उठाने पर पति को फटकारा है।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Apr 26, 2024 22:56
Share :
Delhi High Court Judgment

Delhi High Court Judgment On Extra Marital Affair : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पति-पत्नी के विवाद से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पति को फटकार लगते हुए कहा कि पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाना और बच्चों के पालन-पोषण से मना करना मानसिक क्रूरता का कार्य है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की तलाक वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के चरित्र एवं निष्ठा पर सवाल उठाना और बच्चों की वैधता को खारिज करना क्रूरता है। यह शादीशुदा रिश्ते को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है। अदालत ने कहा कि इस आधार पर पति द्वारा पत्नी को तलाक नहीं दिया जा सकता है।

First published on: Apr 26, 2024 10:53 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें