Bahraich Violence Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि जिस सड़क के किनारे बसे लोगों को नोटिस दिया गया है, उस सड़क की श्रेणी और उससे जुड़े नियम बताए जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरूद्ध याचिकाकर्ताओं ने 17 अक्टूबर को कोर्ट में याचिका दर्ज कर आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रशासन समुदाय विशेष के लोगों के निर्माण को अवैध बताकर ढहाने की कार्रवाई कर रहा है, जबकि वहां पर सड़कों आदि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। बता दें कि निर्माणों के ध्वस्तीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 सितंबर को ही आदेश पारित किया है। ऐसे में यह विश्वास नहीं है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्परता से पालन नहीं करेगी।