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इधर टैरिफ ‘बम’ फोड़ा, उधर ट्रंप को बड़ा झटका लगा; US प्रेसिडेंट के खिलाफ संघीय जज का अहम फैसला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के खिलाफ संघीय जज ने एक फैसला सुनाया है और यह फैसला टैरिफ का ऐलान होने से पहले आया। मामला अप्रवासी नीति से जुड़ा है, आइए जानते हैं कि आखिर संघीय अदालत से आया फैसला क्या है?

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: Apr 3, 2025 12:41
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ी घोषणा की। ट्रंप ने भारत समेत 16 देशों पर टैरिफ लगा दिया है, जो 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा था। एक संघीय जज ने उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ फैसला दिया है। संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए एक अहम फैसले को पलट दिया है, जिसमें अप्रवासी बच्चों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की फंडिंग रोक दी गई थी।

इस फैसले को ट्रंप की कड़ी इमीग्रेशन नीतियों का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन अदालत ने इसे रोकते हुए कहा कि यह बच्चों के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। वहीं ट्रंप को यह झटका ऐसे समय में लगा है, जब ट्रंप जल्द अपनी नई टैरिफ नीति लागू कर चुके हैं और जिस पर पहले से विवाद छिड़ा हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी पर काफी विवाद रहा है।

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ट्रंप ने जब अवैध अप्रवासियों को विमानों में भरकर उनके वतन पहुंचाया था तो पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। भारत ने भी इस मामले में अमेरिका की ट्रंप सरकार की निंदा की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा पर भी गए थे, लेकिन उस यात्रा के बाद टैरिफ लगाने की चर्चा ने तेजी पकड़ ली थी और अमेरिका की सरकार ने भारत के खिलाफ भी टैरिफ का ऐलान किया है। आइए देखें मामले पर News24 की स्पेशल रिपोर्ट…

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HISTORY

Edited By

Khushbu Goyal

First published on: Apr 03, 2025 12:37 PM

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