Lakshadweep MP: लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सांसद मोहम्मद फैजल (Mohammad Faizal) को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कहा कि सांसद को तीन अन्य लोगों के साथ 2009 में दायर हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
Consequent upon his conviction by Kavaratti Court, Lakshadweep, NCP MP, PP Mohammed Faizal disqualified from membership of the Lok Sabha.
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— ANI (@ANI) January 14, 2023
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2009 में दर्ज किया गया था मामला
लोकसभा सचिवालय ने कहा कि कवारत्ती सेशन कोर्ट ने लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। मामले से जुड़े वकीलों ने कहा कि कवरत्ती में जिला और सत्र न्यायालय ने 2009 में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वकीलों के अनुसार, सांसद (Lakshadweep MP) और अन्य लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद पदनाथ सालेह पर तब हमला किया, जब वे 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उनके पड़ोस में पहुंचे थे।
बता दें कि 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट किए गए सांसदों और विधायकों को दोष सिद्ध होने पर तुरंत अपील करने के लिए तीन महीने दिए बिना सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।