Bengaluru Madarsa Girl Beaten up Brutely: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मदरसे में पढ़ने वाली एक बच्ची को बेहद बेरहमी से पीटा गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बच्ची को पीटने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि हॉस्टल इंचार्ज का बेटा मोहम्मद हसन है। पुलिस ने मामले पर FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
CCTV में कैद हुई घटना
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह मामला 16 फरवरी की शाम तकरीबन 4:30 बजे का है। मोहम्मद हसन ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची को बुरी तरह से पीटा। इस घटना का पूरा वीडियो कमरे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पीड़िता की मां को जब इस बात की भनक लगी तो उसने 21 फरवरी को मोहम्मद हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने हसन को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह भी पढ़ें- Sonia Gandhi की सेहत में कितना सुधार? डॉक्टर ने किया डिस्चार्ज; सामने आया हेल्थ अपडेट
क्या है पूरा मामला?
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मोहम्मद हसन बच्ची को कमरे में बुलाता है और बाल पकड़कर थप्पड़-घूंसे मारना शुरू कर देता है। खबरों की मानें तो कुछ बच्चों ने कमरे में चावल गिरा दिया था। ऐसे में हसन ने सभी बच्चियों से कमरे की सफाई करने को कहा। पीड़ित बच्ची ने यह कहते हुए सफाई करने से इनकार कर दिया कि यह चावल उससे नहीं गिरे हैं। बच्ची का जवाब सुनते ही हसन का पारा चढ़ गया और उसने पीड़िता को पीटना शुरू कर दिया।
#BengaluruPolice arrested a madrasa in-charge in #Bengaluru on Thursday on charges of misusing his position and brutally assaulting young girls studying at the institution over minor mistakes. 1/3 pic.twitter.com/vSQWt2reVv
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 21, 2025
पीड़िता को मारी लात
मोहम्मद हसन ने पीड़िता के बाल पकड़कर घसीटा और उस पर जमकर थप्पड़-घूंसे बरसाए। यही नहीं हसन ने पीड़िता की उंगलियों में पेंसिल फंसाकर दबाना शुरू कर दिया। हसन यहीं नहीं रुका, वो पीड़िता को तब तक मारता रहा जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गई। पीड़िता ने उठने का प्रयास किया तो हसन ने उसे कसकर लात मारी, जिससे पीड़िता फिर से जमीन पर गिर गई।
पुलिस ने लिया एक्शन
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हसन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। वहीं अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
यह भी पढ़ें- India’s Got Latent केस में असम और महाराष्ट्र सरकार को ‘सुप्रीम’ नोटिस, यूट्यूबर चंचलानी की याचिका