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UP News: निकाय चुनावों में ज्यादा खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, जानें चुनाव आयोग के नए निर्देश

UP News: उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग (Uttar Pradesh Election Commission) ने राज्य में आगामी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है। चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) सुधा वर्मा ने सभी जिला प्रशासनों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि महापौर, नगर पालिका और नगर […]

Edited By : Vipnesh Mathur | Updated: Sep 20, 2022 15:24
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Rajasthan By Election
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UP News: उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग (Uttar Pradesh Election Commission) ने राज्य में आगामी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है। चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) सुधा वर्मा ने सभी जिला प्रशासनों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए खर्च बढ़ाने के साथ ही नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ाई गई है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से इसका पूरा विवारण दिया गया है।

पहले और अब के खर्च में कितना है अंतर

चुनाव आयोग के मुताबिक जिन नगर निगमों में 80 या इससे अधिक वार्ड हैं, उनमें महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। जबकि पिछले चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये थी। इसके अलावा जहां वार्डों की संख्या 80 से कम है, वहां उम्मीदवार 35 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जो पूर्व में 20 लाख रुपये थी। इसी तरह नगर पार्षद पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम 3 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। पहले चुनाव में 2.5 लाख रुपये थी।

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वार्डों की संख्या के हिसाब से तय की राशि

25 से 40 वार्डों की संख्या वाली नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा अब 9 लाख रुपये है, जो पहले 6 लाख रुपये थी। 41 से 55 के बीच वार्डों की संख्या वाली नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के दावेदार 8 लाख रुपये की जगह अब 12 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये की गई है, जो कि 1.5 लाख थी। वहीं जबकि सदस्यों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 50,000 रुपये तय की गई थी, जो अब तक 30,000 रुपये थी।

नामांकन और जमानत शुल्क भी बढ़ाया

वहीं नामांकन शुल्क और जमानत राशि में भी वृद्धि की गई है। महापौर उम्मीदवार (सामान्य वर्ग) के लिए नामांकन शुल्क 1,000 रुपये और सुरक्षा राशि 12,000 रुपये निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये और सुरक्षा जमा 6,000 रुपये है। नगर निगम पार्षद (सामान्य वर्ग) के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 400 रुपये और सुरक्षा राशि 2,500 रुपये है। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 200 रुपये और सुरक्षा जमा 1,250 रुपये है।

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सामान्य और आरक्षित वर्गों पर अलग-अलग राशि

नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये नामांकन शुल्क के साथ 8,000 रुपये की जमानत राशि ली जाएगी। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये और सुरक्षा राशि 4,000 रुपये होगी। नगर पालिका सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन 200 रुपये और जमानत राशि 2,000 रुपये है। जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये और सुरक्षा जमा 1,000 रुपये है।

इनकी-इतनी बढ़ाई राशि

नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये और जमानत राशि 5,000 रुपये है। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 125 रुपये और सुरक्षा राशि 2500 रुपये है। सदस्य पद (सामान्य) उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये और सुरक्षा जमा 2,000 रुपये है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 50 रुपये और सुरक्षा जमा 1,000 रुपये है।

वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन के बाद होगा काम

संयुक्त चुनाव आयुक्त के अनुसार नगर निकायों में वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन के बाद आयोग स्तर पर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया जाएगा। नगर निकायों में वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल 5 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। इस संबंध में नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी की गई है।

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Edited By

Vipnesh Mathur

First published on: Sep 19, 2022 08:03 PM
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