Shrikant Tyagi: 19 सिपाही, दो SI के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट में पेश होगा 'गालीबाज'! जानें क्या है मामला
Edited By Naresh Chaudhary

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नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में कथित गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने गौतमबुद्धनगर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में आवेदन दिया है, जिसमें कोर्ट में पेशी के दौरान श्रीकांत की सुरक्षा की मांग की है। अनु त्यागी ने अपने आवेदन में दावा किया कि वह पति की सुरक्षा के लिए भयभीत है। उन्होंने गैंगस्टर विनय त्यागी की धमकियों का हवाला देते हुए कहा है कि काफी दिनों पहले श्रीकांत पर कथित तौर पर हमला किया था।
जानकारी के मुताबिक श्रीकांत के पास अक्टूबर 2018 और फरवरी 2020 तक वाई-श्रेणी की सुरक्षा थी। इसके बाद वह वह अगस्त में फिर से सुर्खियों में आ गया। ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में एक महिला के साथ अभद्रता, गालीगलौज और मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार मुकदमा दर्ज किए थे। नौ अगस्त को पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार किया है। वहीं श्रीकांत को तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के मामले में वह लुकसर जेल में बंद है।
श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी ने अपने आवेदन में कहा है कि विनय त्यागी और उसके गिरोह के सदस्यों ने पूर्व में श्रीकांत पर हमला किया था, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं थीं। पिछले महीने श्रीकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 9 अगस्त 2022 से वह न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मेरे पति के पास वाई-श्रेणी की सुरक्षा थी। मुझे डर है कि विनय और उसका साथी रवींद्र उर्फ बबली कोर्ट परिसर में सुनवाई के लिए आने पर श्रीकांत पर हमला कर सकता है।
उन्होंने कहा कि धमकी को देखते हुए श्रीकांत को दोबारा सुरक्षा मिलनी चाहिए। श्रीकांत के साथ 19 कांस्टेबल और दो उप-निरीक्षकों की एक टीम होनी चाहिए। साथ ही दंगारोधी वज्र वाहन में सुरक्षा कर्मी स्वचालित हथियारों से लैस हों। पेशी के दौरान श्रीकांत को बुलेटप्रूफ जैकेट पहना कर लाया जाए। वहीं श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत के परिवार ने पिछले सप्ताह सुरक्षा के लिए आवेदन दिया था। अदालत ने पुलिस और जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन और पुलिस तय करेगी कि क्या श्रीकांत को वही सुरक्षा घेरा मिलेगा, जिसकी मांग की गई थी। आपको बता दें कि श्रीकांत को छेड़छाड़ और धोखाधड़ी समेत चार मामलों में जमानत मिल चुकी है। जबकि गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत नहीं मिली थी। श्रीकांत के वकील ने कहा कि यदि उन्हें यहां से राहत नहीं मिलती है तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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