Ghaziabad Murder Case: पत्नी के प्रेमी की हत्या कर शव को 8 टुकड़ों में काटा, रिक्शे में रखकर फेंकता चला गया
Edited By Naresh Chaudhary

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Ghaziabad Murder Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 35 वर्षीय शक्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को 8 टुकड़ों में काट कर खोड़ा कॉलोनी के अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया।
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जानकारी के मुताबिक यहां रहने वाले एक रिक्शा चालक मिलाल प्रजापति को पता चला था कि उसकी पत्नी पिछले 2 वर्षों से किसी अक्षय कुमार (25) के साथ अवैध संबंधों में थी। उसकी पत्नी एक निजी अस्पताल में क्लीनर का काम करती है। पुलिस ने कहा कि अक्षय कुछ साल पहले खोड़ा कॉलोनी में रह कर मजदूरी करता था। उसका कमरा प्रजापति के घर से कुछ ही दूरी पर था।
डीसीपी (ट्रांस-हिंडन) दीक्षा शर्मा ने मीडिया को बताया कि पुलिस को इनपुट मिले थे कि खोड़ा कॉलोनी में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। चूंकि सूचना की पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए पुलिस ने इंतजार किया। इसके बाद शनिवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि खोड़ा कॉलोनी में एक संदिग्ध बोरा पड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बोरे में शव का एक टुकड़ा पड़ा था।
इसके बाद पुस्ता रोड के नाले में फेंके गए सिर को भी पुलिस ने दो घंटे में बरामद कर लिया। वहीं मिलाल के मकान मालिक ने बताया कि उन्होंने अक्षय को घर में घुसते हुए देखा था, इसके बाद से वह लापता है। पुलिस ने मिलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात का खुलासा कर दिया।
मिलाल प्रजापति ने पुलिस को बताया कि उसे हाल ही में अपनी पत्नी और अक्षय के अवैध संबंधों के बारे में पता चला था। उसने बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसलिए मिलाल चाहता था कि उसकी पत्नी घर पर रहे और बच्चों की देखभाल करे।
प्रजापति की पत्नी ने बच्चों की देखभाल के लिए अक्षय को घर बुलाया था। इसके बाद आरोपी मिलाल ने चाकू से अक्षय की हत्या कर दी। फिर उसने शरीर को 8 टुकड़ों में काट दिया। उसने उन्हें अलग-अलग बोरों में भरा और अपने रिक्शे में रखकर फेंकने के लिए निकल गया।
गाजियाबाद पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रजापति ने अपनी पत्नी को भी मारने का मन बना लिया था, लेकिन वह पीछे हट गया, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। मिलाल के मकान मालिक विकास की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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