Hate Speech Case: आजम खान को नहीं मिली राहत, रामपुर कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब होगा उपचुनाव
Edited By Naresh Chaudhary

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Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को गुरुवार को राहत नहीं मिली है। रामपुर जिला कोर्ट ने तीन साल की सजा के खिलाफ दायर की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए रामपुर जिला कोर्ट को याचिका पर सुनवाई करने और उसी दिन फैसला देने के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग ने बी एक दिन के लिए रामपुर चुनाव की अधिसूचना को टाल दिया था, लेकिन अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान की सजा पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर जिला कोर्ट को आजम खान को तीन साल की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि आज के फैसले पर ही रामपुर चुनाव के होने या न होने का फैसला निर्भर था।
जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर को चुनाव आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश की तीन सीटों (दो विधानसभा और एक लोकसभा) के लिए 5 दिसंबर को उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में खतौली (मुजफ्फरनगर), रामपुर सदर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा। जबकि मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसी दिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आएंगे।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 5 दिसंबर को होंगे। वहीं भाजपा की ओर से इस सीट के लिए अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है।
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