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कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने वाला फैसला रद्द

अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने न तो मामले के मेरिट पर कोई राय व्यक्त की है और न ही दोष या निर्दोष के मुद्दे पर निर्णय दिया है शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि मुख्य अपील पर दो महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जाए.

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सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी गई थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBI की अपील पर उस आदेश पर रोक लगा दी थी.

कुलदीप सिंह सेंगर को झटका


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव रेप कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के निर्णय सुनाया गया था. मामला पुन: सुनवाई के लिए हाई कोर्ट भेज दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश को सीधे गलत नहीं करार दे रहा, परंतु मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर विस्तृत विचार आवश्यक हैं.

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दो महीने के भीतर पूरी हो सुनवाई


अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने न तो मामले के मेरिट पर कोई राय व्यक्त की है और न ही दोष या निर्दोष के मुद्दे पर निर्णय दिया है शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि मुख्य अपील पर दो महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जाए. अगर किसी वजह से मुख्य अपील जल्दी नहीं हो पाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेंगर की सजा निलंबन के लिए दायर याचिका पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाए.

CJI सूर्यकांत ने क्या कहा?


मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामलों के संवेदनशील कानूनी पहलुओं पर गहन विचार आवश्यक है और इसी वजह से प्रकरण को पुनर्मूल्यांकन के लिए हाई कोर्ट वापस भेजा जा रहा है. इसके अलावा न्यायालय ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दलीलें शीघ्रता से प्रस्तुत करें और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करें. इस आदेश के बाद सीबीआई और पीड़िता पक्ष की ओर से आगे की कानूनी चालों पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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