उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) ने 233 फास्ट फूड कार्ट, स्टॉल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की है. इनमें नोएडा के 13, लखनऊ के 78 और गोरखपुर के 84 फूड आउटलेट्स शामिल हैं. छापेमारी में जांच करते समय इनकी रसोइयों में फंगस, चूहे, गंदगी, एक्सपायर्ड नॉनवेज और अन्य अनियमितताएं पाई गईं. कुल 152 टीमों ने जांच की और 163 नोटिस जारी करके सुधार करने की चेतावनी दी. वहीं जिन आउटलेट्स में ज्यादा गंभीर गड़बड़ियां मिलीं, उनके लाइसेंस मौके पर ही रद्द करके उन्हें बंद करा दिया गया.
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नोएडा में रसोइयों में हाइजीन की अनदेखी
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिले नोएडा में FDA की 57 टीमों ने 71 आउटलेट्स की जांच की और 42 नोटिस जारी किए गए. 13 आउटलेट्स का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई. जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है, उनमें मोती महल डिलक्स, निहाऊ, पंजाबी ढाबा-61, कैसल बारबेक्यू, रोड हाउस, पैडी हॉस्पिटैलिटी/रोलिंग फ्रेश, द येलो चिली, मिनिस्ट्री ऑफ दारू, टेस्ट ऑफ दिल्ली एवं जायका, ईट क्लब, एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, कार्निवल फूड डिलाइट और येलो चिली रेस्टोरेंट शामिल हैं. इनमें खाद्य पदार्थों को गलत तापमान पर रखा गया था. कच्चे और पके भोजन को साथ-साथ रखा जाता था. रसोई में गंदगी, झूठे बर्तन, कीड़े-मकौड़े, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स और खाद्य पदार्थों का गलत स्टॉक मिला है.
लखनऊ में 78 प्रतिष्ठानों की जांच की गई
लखनऊ में 52 टीमों ने 78 फूड कोर्ट और फास्ट फूड आउटलेट्स की चेकिंग की और 42 नोटिस जारी किए. FDA टीमों ने सबवे, शालीमार गेटवे, आलमबाग में ड्रेनेज सिस्टम और हाइजीन/सैनेटरी से जुड़ी अनियमितताएं पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही लाइसेंस रद्द करके बंद करा दिया गया. इनके अलावा गोली वड़ा पाव, आर्क बलेनो में रोडेंट, गंदगी, दीवारों, खाद्य पदार्थों में फंगस पाए जाने पर आउटलेट्स को बंद करने की सिफारिश अधिकारियों से की गई. बीकानेरवाला, फन मॉल में खाद्य पदार्थों में फंगस, रोडेंट, दुर्गंध, ग्रेवी कॉन्टेमिनेशन और वाटर लॉगिंग मिलने पर इन्हें बंद करा दिया गया.
गोरखपुर में 84 प्रतिष्ठानों में छापेमारी हुई
गोरखपुर में FDA की 43 टीमों ने 84 आउटलेट्स में छापेमारी करके चेकिंग की और 79 नोटिस जारी किए, जिनके तहत आउटलेट्स को खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. अगर सुधार नहीं किया गया तो लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई रखने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, वैलिड लाइसेंस, क्वालिटी वाला कच्चा माल और निर्धारित तापमान पर खाद्य पदार्थों का रखरखाव करने के निर्देश दिए हैं. उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी मिली है.
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