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शराब की बोतलें लेकर यूपी में उतरने वाले दिल्ली मेट्रो यात्रियों को हो सकती है जेल, जानें पूरा मामला

Delhi Metro Liquor Rule: सीलबंद शराब की बोतलों के साथ नोएडा में उतरने वाले दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को परेशानी हो सकती है, उन्हें जेल हो सकती है। शनिवार को आबकारी अधिकारियों ने इस बारे में आगाह किया है। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपने नेटवर्क पर यात्रियों को शराब की […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Jul 2, 2023 11:08
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Delhi Metro Liquor Rule: सीलबंद शराब की बोतलों के साथ नोएडा में उतरने वाले दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को परेशानी हो सकती है, उन्हें जेल हो सकती है। शनिवार को आबकारी अधिकारियों ने इस बारे में आगाह किया है। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपने नेटवर्क पर यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी।

दिल्ली के अलावा, डीएमआरसी का मेट्रो रेल नेटवर्क हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे नजदीकी शहरों तक फैला हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क नियम राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान का हवाला देते हुए राज्य के बाहर से शराब के आयात पर प्रतिबंध है।

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क्या बोले यूपी के अधिकारी?

अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा नियम के मुताबिक, दिल्ली या हरियाणा से केवल एक सीलबंद बोतल के आयात की अनुमति है, चाहे वह मेट्रो से हो या सड़क मार्ग से। नोएडा जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के नियम यूपी के क्षेत्रों में लागू होंगे।

अधिकारी ने कहा कि उत्पाद शुल्क विभाग मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाएगा और यूपी के बाहर से लाई गई एक से अधिक सीलबंद शराब की बोतलों के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। श्रीवास्तव ने कहा कि हम यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यूपी में उत्पाद शुल्क नियमों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे।

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पहले भी होती रही है कार्रवाई

उत्तर प्रदेश की तुलना में हरियाणा और दिल्ली में शराब आमतौर पर सस्ती है। पहले भी कई मौकों पर सड़क के रास्ते दिल्ली से नोएडा सीलबंद शराब की बोतलें लाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति में उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 63 (गैरकानूनी आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्ज़ा, बिक्री के लिए जुर्माना) के तहत कार्रवाई की जाती है जो एक गैर-जमानती अपराध है।

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Edited By

Om Pratap

First published on: Jul 02, 2023 11:08 AM

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