आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, डूंगरपुर केस में कोर्ट का फैसला

Azam khan sentence in dungarpur case: डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने आजम खान समेत चार दोषियों को सजा सुनाई है। इस मामले में शिकायत की गई थी कि आजम खान ने प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं की मदद से आसरा आवास बनाने के लिए वहां पहले से रह रहे लोगों को जबरन हटाया है।

Azam Khan

आजम खान।

विज्ञापन

Azam khan sentence in dungarpur case: पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायमूर्ति विजय कुमार ने आजम खान समेत चार दोषियों पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन

इन धाराओं में माना दोषी

कोर्ट ने मामले में जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान तीन लोगों को बरी कर दिया है। बता दें इससे पहले कोर्ट ने 16 मार्च को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आजम खान कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 495, 412, 452, 504, 506, 427, 120बी के तहत दोषी माना है।

क्या है डूंगरपुर मामला

यह मामला साल 2016 का है, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस दौरान डूंगरपुर में विभागीय योजना के तहत आसरा आवास बनाए गए थे। अदालत में दायर याचिका के अनुसार जिस जगह आवास बनाए गए वहां पहले से ही कुछ मकान बने हुए थे। पुलिस के अनुसार जिन मकानों को बनाया गया था उन्हें यह कहकर तोड़ दिया गया कि वह अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। इसके बाद साल 2019 में यूपी में भाजपा सरकार आई। फिर इस मामले में थाना गंज में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत करने वालों में एक दर्जन से ज्यादा लोग थे।

पहले इन मामलों में हो चुकी है सजा

आजम खान फिलहाल जेल में हैं। डूंगरपुर में दर्ज एफआईआर में शिकायत की गई थी कि आजम खान ने प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं की मदद से आसरा आवास बनाने के लिए वहां पहले से रह रहे लोगों को जबरन हटाया था। बता दें इससे पहले उन्हें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एक अन्य अदालत ने सात साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन्हें हेट स्पीच के एक मामले में भी दो साल की सजा हो चुकी है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Amit Kasana

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
... और पढ़ें

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ