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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को झटका, दो पैन कार्ड मामले में बरकरार रहेगी सजा; नहीं मिली कोई राहत

आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट से झटका, सेशन कोर्ट ने अपील खारिज कर 7-7 साल की सजा को बरकरार रखा.

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Edited By : Bhawna Dubey Updated: Apr 20, 2026 19:46

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की दो पैन कार्ड मामले में सजा के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों को बड़ा कानूनी झटका लगा है और उनकी सजा बरकरार रहेगी.

रामपुर के चर्चित दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई डरअसल बीती 6 अप्रैल को रामपुर के सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज (20 अप्रैल) की तारीख फैसले के लिए निर्धारित की थी.

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दो पैन कार्ड मामले में 17 नवम्बर 2025 को रामपुर के एमपी,एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया था. सजा के खिलाफ आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने सेशन कोर्ट अपील की थी.

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यहां आपको ये भी बता दें की बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने भी साल 2019 में ये मुकदमा दर्ज करवाया था.

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First published on: Apr 20, 2026 07:40 PM

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