Atul Subhash Wife Bail Update: अतुल सुभाष सुसाइड केस लगातार चर्चा में है। अतुल सुभाष की पत्नी पर तलाक के बदले 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है, जिसके चलते अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं अब अतुल सुभाष के वकील अकाश जिंदल का कहना है कि अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया जमानत लेने के लिए बच्चे को ढाल नहीं बना सकती हैं।
4 जनवरी को होगी सुनवाई
बता दें कि निकित की जमानत याचिका पर 4 जनवरी को बेंगलुरु कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को निकिता ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी डाली थी। ऐसे में अतुल सुभाष के वकील का कहना है कि निकिता जमानत के लिए बच्चे का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और हम बच्चे की कस्टडी लेने की कोशिश कर रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया बच्चे को ढूंढने का आदेश
अकाश जिंदल का कहना है कि उनका अपराध बहुत घटिया और गंभीर है। हमने सुप्रीम कोर्ट में हीबियस कॉर्पोस पीटिशन फाइल की है, जिसके तहत अदालत ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा पुलिस को बच्चे को ढूंढने का आदेश दिया है। एक बार बच्चा मिल जाए, तो हम उसकी कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे। 4 साल के बच्चे को अपनी मां से दूर हॉस्टल में क्यों रखा गया है। उसके दादा-दादी को भी उसकी चिंता हो रही है।
अतुल के पिता ने तोड़ी चुप्पी
अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी का कहना है कि परिवार बच्चे की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। अगर निकिता को जमानत मिलती है तो वो बच्चे के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अगर वो मेरे बेटे को सुसाइड के लिए मजबूर कर सकती है तो वो अपने बच्चे के साथ भी यही हरकत कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट से मांगी कस्टडी
पवन मोदी के अनुसार मेरा पोता निकिता के लिए ATM था। उसने हाईकोर्ट में 20,000-40,000 रुपए की मांग की थी। फिर उसने 80,000 रुपए मांगे। इसके बावजूद उसने और पैसों की मांग जारी रखी। हमने बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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