Atiq Ahmed Case: माफिया अतीक अहमद को जल्द होगी एक और सजा! अब लखनऊ CBI कोर्ट ने तय किए आरोप, जानें पूरा मामला

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Atiq Ahmed Case: उत्तर प्रदेश के माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके कुनबे की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वर्ष 2018 में लखनऊ के एक कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण के मामले में लखनऊ की एक कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके बेटे उमर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इससे पहले उमेश पाल अपहरण कांड में भी अतीक समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुवनाई जा चुकी है।

वर्ष 2018 में हुआ था मोहित जायसवाल अपहरण केस

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक वर्ष 2018 में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अतीक पर लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण का आरोप है। बताया गया है कि मोहित जायसवाल को अपहरण के बाद देवरिया जेल में ले जाया गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई थी। आरोप यह भी था कि उससे कंपनी का अपने नाम कराने का दबाव बनाया गया था।

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वीसी से हुई अतीक की पेशी, उमर को लाया गया कोर्ट

अब इस मामले में उमर अतीक के वकील ओसामा नदवी ने बताया कि अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अतीक को धारा 364ए, 420/120ए और आईपीसी की कई अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। बताया गया है कि शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी कराई गई। वहीं उमर अतीक को भी प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के अपहरण मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया।

उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को हुई उम्रकैद

बता दें कि 28 मार्च को माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में अतीक समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत साल लोगों को बरी किया था। इसके बाद अतीक को वापस गुजरात की साबरमती जेल ले जाया गया था।

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