UP News: बुलंदशहर में अजब-गजब; मजदूर को आयकर विभाग ने भेजा 8 करोड़ की रिकवरी का नोटिस, जानें फिर क्या हुआ?
UP News: उत्तर प्रदेश (UP News) के बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मजदूर को आयकर विभाग (Income Tax) से नोटिस मिला है, जिसमें 8 करोड़ रुपये की रिकवरी की बात लिखी है। नोटिस मिलते ही पीड़ित के होश उड़ गए। उसने जिला पुलिस से मामले की शिकायत की है।
नोटिस लेकर पुलिस के पास पहुंचा मजदूर
जानकारी के मुताबिक मामला बुलंदशहर का है। मजदूर की पहचान गुलावठी क्षेत्र के बराल गांव निवासी अंकुर कुमार के रूप में हुई है। कुछ दिन पहले अंकुर को आयकर विभाग से एक नोटिस मिला। नोटिस को लेकर अंकुर सीधे पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि काफी समय पहले वह नौकरी की तलाश कर रहा था। तब उसने नौकरी के लिए एक शख्स को अपने शिक्षा प्रमाण पत्र और अन्य पहचान पत्र दिए थे।
दस्तावेजों के आधार पर 8.64 करोड़ का लेन-देन
कथित तौर पर पीड़ित ने दावा किया कि उसके सभी शैक्षिक दस्तावेज और अन्य आईडी प्रूफ लेने के बाद शख्स ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करवाए। हालांकि इसके बाद भी मजदूर को कोई काम या नौकरी नहीं मिली। आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद पीड़ित और उसका परिवार काफी परेशान है। बताया जा रहा है कि उसके दस्तावेजों के आधार पर एक बैंक खाता खोला गया और उससे 8.64 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया।
दक्षिण अफ्रीका भेजा गया था माल
अंकुर कुमार ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए कहा है कि बैंक खाते के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने मजदूर के दस्तावेज जमा कर दक्षिण अफ्रीका माल भेजा था। अब आयकर विभाग ने उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर 8 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस भेजा है।
एसएसपी बोले- मामले की जांच जारी
बुलंदशहर के एसएसपी ने बताया कि बराल गांव के एक मजदूर को आयकर विभाग से 8 करोड़ रुपये वसूली का नोटिस मिला है। मजदूर को शक है कि उसके दस्तावेजों का दिल्ली में गलत इस्तेमाल किया गया है, जहां वह कुछ दिन पहले नौकरी के सिलसिले में गया था और एक कंपनी में अपने दस्तावेज जमा किए थे। मामले की जांच की जा रही है।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.