Zomato McDonald’s Fined ₹ 1 Lakh: ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने कहा कि शाकाहारी भोजन ऑर्डर के स्थान पर मांसाहारी भोजन की कथित गलत डिलीवरी के लिए जोधपुर के जिला उपभोक्ता कोर्ट ने उस पर और उसके रेस्टोरेंट पार्टनर मैकडॉनल्ड्स पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जोमैटो ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।
Zomato और McDonalds को वेज की जगह नॉन वेज की डिलीवरी करना पड़ा महंगा
जानकारी के अनुसार, जोमैटो ने कोर्ट की इस कार्रवाई को लेकर कहा कि उपभोक्ता कोर्ट ने उसके और उनके रेस्टोरेंट पार्टनर मैकडॉनल्ड्स पर लाख रूपये का बड़ा जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों कंपनियों के ऊपर यह जुर्माना उपभोक्ता अधिनियम 2019 का उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। दोनों को मिलकर ये फाइन भरना पड़ेगा। वहीं 5000 रुपये का कानूनी कार्रवाई का खर्च भी भरना होगा।
आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में जोमैटो
इसके अलावा जोमैटो ने कहा कि वह उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है और अपने वकीलों की सलाह ले रहा है। जोमैटो का मानना है कि उसके पास योग्यता के आधार पर एक अच्छा मामला है। मौजूदा मुकदमा शाकाहारी खाद्य पदार्थों के स्थान पर मांसाहारी खाद्य पदार्थों की कथित गलत डिलीवरी से संबंधित है।
जोमैटो गलत डिलीवरी के लिए जिम्मेदार नहीं
इसमें कहा गया है कि ग्राहक के साथ जोमैटो के संबंधों को नियंत्रित करने वाली सेवा की शर्तें स्पष्ट करती हैं कि जोमैटो केवल भोजन की बिक्री के लिए एक सुविधा प्रदान करने वाला है औ ररेस्टोरेंट पार्टनर सेवा में किसी भी कमी, ऑर्डर की गलत डिलीवरी या ऑर्डर बेमेल और गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है।