Rajasthan Politics: मानहानि मामले में सीएम गहलोत को कोर्ट से मिली राहत, मंत्री शेखावत ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
Edited By Rakesh Choudhary

Edited By Rakesh Choudhary

Rajasthan Politics: संजीवनी मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम गहलोत को 1 महीने की राहत प्रदान की है। कोर्ट ने मानहानि मामले में दिल्ली पुलिस के जाॅइंट कमिश्नर को जांच करके सबूत पेश करने को कहा है। बता दें कि शेखावत ने 1 महीने पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था।
इधर गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता युवराज सिंह ने याचिका पेश की है। याचिका में एसओजी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू ने कोर्ट सीएम गहलोत को राहत देते हुए समन जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मानहानि मामले में दिल्ली के जाॅइंट पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल होगी।
बता दें कि संजीवन मामले में सीएम गहलोत लगातार केंद्रीय मंत्री शेखावत पर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिन पहले सीएम ने सार्वजनिक बयान देते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री शेखावत व उनके परिजनों के खिलाफ मोर्चा खोला था।
संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को राजस्थान सोसायटी एक्ट के तहत 2008 के तहत रजिस्टर्ड कराया गया था। 2010 में इसे सोसायटी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी के रूप में बदल दिया गया। इसके द्वारा लोगों को अच्छे रिटर्न का लालच दिया गया और जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू कर दिया।
सोसायटी के प्रथम प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह थे, जिसे इस घोटाले का मास्टरमाइंड कहा जाता है और फिलहाल वो जेल में बंद हैं। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सोसायटी में करीब 900 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन बाद में सोसायटी द्वारा लोगों को लौटाया नहीं गया।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: