जयपुर: राजस्थान की राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा के पटल पर राइट टू हेल्थ बिल को रखा है। बता दें की अगर यह बिल पारित हो जाता है तो राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
जानकारी के मुताबिक इसमें इमरजेंसी सेवाओं में मरीजों को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। इस बिल के पारित होने के बाद अस्पतालों को इलाज से पहले मरीजों को खर्च की डिटेल्स बतानी पड़ेगी। अगर यह बिल पारित हो जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी पर रोक लगेगी और आमजन को फायदा होगा।
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वहीं ऐसा काम करने वाला देश का पहला राज्य होगा जो कि राइट टू हेल्थ बिल को पारित करेगा। विधेयक में जनस्वास्थ्य का माॅडल तैयार करने का इरादा जताया है। वहीं, जैव आतंकवाद, रासायनिक हमले और महामारी को स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थिति में शामिल किया गया है।
विधेयक पारित होने के बाद पूछ सकेंगे रोग की प्रकृति, कारण तथा इलाज के परिणाम और खर्च। आपात स्थिति में अग्रिम इलाज के लिए अग्रिम फीस और पुलिस का इंतजार नहीं। उपचार की गोपनीयता। बिना सहमति आॅपरेशन, सर्जरी और कीमो थैरेपी नहीं। इससे पहले देनी होगी पूरी जानकारी। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी पुरुष होने पर महिला रोगी की जांच अन्य महिला की मौजूदगी में ही। हर स्तर पर चिकित्सक, नर्स व अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपब्धता। सुरक्षित खाद्य पदार्थ व पेयजल व स्वास्थ्य की गारंटी।
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