Sangrur hooch tragedy: संगरूर नकली शराब मामले में पंजाब पुलिस ने रविवार को कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मामले की जांच कर रही SIT का नेतृत्व कर रहे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरिन्दर सिंह ढिल्लों ने कहा कि आरोपी शराब की बोतलों में जानलेवा मेथेनॉल केमिकल बेचते थे। यह केमिकल औद्योगिक यूज में आता है। जिससे पेट में जाने से आंतों में सूजन, नसों का फटना और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है।
Sangrur Hooch Tragedy: Punjab CM Bhagwant Mann visits Gujran village and announces that he will take care of and provide jobs to the families of the victims. Villagers also urge the CM to take action against drug peddlers. pic.twitter.com/VqTVbvKpVY
---विज्ञापन---— Gagandeep Singh (@Gagan4344) March 24, 2024
नोएडा से खरीदा जाता था मेथेनॉल
पुलिस के अनुसार मेथेनॉल को नोएडा से खरीदा जाता था। जिसे औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल के बहाने पंजाब लाया जाता था। बता दें संगरूर जिले के कई गांवों में जहरीली शराब पीने से अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में दिढ़बा, सिटी सुनाम और चीमा थाने में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं।
मामले में 10 लोग नामजद
पुलिस के अनुसार इन तीन अलग-अलग एफआईआर में कुल 10 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से आठ मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में गुरलाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह इस पूरे मामले के मास्टर माइंड हैं। यह दोनों ही नोएडा से केमिकल लाकर उससे नकली शराब बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 200 लीटर मेथेनॉल केमिकल जब्त किया गया है।
संगीन धाराओं में एफआईआर
पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में दर्ज एफआईआर में आबकारी एक्ट की सख्त धारा 61-ए लगाई गई है। जिसमें उम्र कैद या मौत की सजा तक का प्रावधान है। पुलिस के अनुसार आरोपी शराब की बोतलें और मार्का खुद ही तैयार करते थे। उन्होंने इसके लिए लुधियाना शहर से मशीनरी खरीदी थी।
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