पत्नी के होते हुए तलाकशुदा प्रेमिका के साथ रहता था पति, पढ़ें हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार?
Edited By Khushbu Goyal

Punjab Haryana High Court
Edited By Khushbu Goyal

Punjab Haryana High Court
High Court Judgement In Illegal Relationship Case: पत्नी के होते हुए भी शख्स अपनी तलाकशुदा प्रेमिका के साथ रहता था। इससे पत्नी और बच्चे काफी परेशान थे। पत्नी को जब पति के अवैध संबंधों का पता लगा तो उसने पति की प्रेमिका से झगड़ा किया। पति और उसकी प्रेमिका ने बदनाम करने की बात कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामला जानने के बाद हाईकोर्ट बेंच ने प्रेमी जोड़े को कड़ी फटकार लगाई।
यह भी पढ़ें: अलग रह रहे पति ने दोस्त बनाया, क्या इसे चीटिंग मान तलाक ले सकती है पत्नी? पढ़ें हाईकोर्ट की टिप्पणी
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। मामले की जांच पड़ताल के बाद बेंच ने कहा कि प्रेमी जोड़े का जीवन और आजादी सुरक्षित है। पत्नी ने ऐसी कोई हरकत नहीं कि जिससे बदनामी हो। प्रेमी जोड़े ने अवैध संबंध छिपाने के लिए याचिका दायर की है। पति ने अवैध संबंध बनाए, इससे उसे परेशानी हुई। इसलिए पति को पत्नी को हर्जाना देना होगा।
यह भी पढ़ें: किसी को कहा मर जाओ, वह मर गया तो यह सुसाइड के लिए उकसाना है या नहीं…पढ़ें हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में हर्जाना भरने का आदेश दिया है। तलाकशुदा महिला और उसके प्रेमी ने याचिका में बताया कि दोनों के संबंधों के बारे में प्रेमी की पत्नी को पता चल गया तो वह उसके घर पहुंची गई। पत्नी ने जमकर हंगामा करते हुए आरोप लगाए और पति की प्रेमिका को जलील किया। सबके सामने उसकी बेइज्जती की। यही नहीं उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी।
यह भी पढ़ें: पत्नी के साथ मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाना अपराध के दायरे में है या नहीं, इस पर आएगा ‘सुप्रीम’ फैसला
याचिका पर जस्टिस आलोक जैन ने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि पति के अवैध संबंधों के कारण पत्नी परेशान है और वह अपने अवैध संबंध छिपाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए उसकी याचिका रद्द की जाती है। साथ ही उसे पत्नी को 25 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया जाता है। आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: