पंजाब में छह कत्ल की वारदातों में वांछित गैंगस्टर को एजीटीएफ ने पकड़ा, डीजीपी बोले-अपराधियों को बख्शेंगे नहीं हम

Gangster Jassa Hapowal Arrest by Punjab Police: गैंगस्टर करनजीत सिंह मां-बेटी के दोहरी हत्या समेत 6 हत्याओं के जुर्म शामिल है।

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 Gangster Jassa Hapowal Arrest by Punjab Police, चंडीगढ़: पंजाब पुलिस के हाथों में एक बड़ी कामयाबी लगी है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर करनजीत सिंह उर्फ जस्सा हैपोवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने गैंगस्टर करनजीत सिंह को ज़ीरकपुर के पीरमुछल्ला इलाके से भागने कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टर के दोनों पैर में गोली मार दी। बता दें कि, गैंगस्टर करनजीत सिंह मां-बेटी के दोहरी हत्या समेत 6 हत्याओं के जुर्म शामिल है। इस बात की जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी है।

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डीजीपी ने दी जानकारी

डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 नवंबर को काउन्टर इंटेलिजेंस जालंधर की टीम द्वारा विदेश में रहने वाले फऱार गैंगस्टर राजेश कुमार उर्फ सोनू खत्री और आतंकवादी हरविन्दर रिन्दा के मुख्य शूटर गैंगस्टर जस्सा हैपोवाल को जालंधर के बाहरी इलाके से गिरफ़्तार किया था। इसके बाद जस्से को मेट्रो प्लाज़ा गोलीबारी मामले, जिसमें उसने अपने दो साथियों के साथ 21 जुलाई को एक व्यक्ति को मारने की कोशिश की थी, में प्रोडक्शन वॉरंट पर लाया गया था।

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गैंगस्टर के दोनों पैर में लगी गोली

उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद गैंगस्टर ने पुलिस कर्मचारी को धक्का देकर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, जिस कारण एजीटीएफ की टीम को उसको भागने से रोकने के लिए गोलियां चलानी पड़ीं, जिसके नतीजे के तौर पर वह ज़ख्मी हो गया। उन्होंने साथ ही बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एजीटीएफ का कर्मचारी एएसआई दर्शन सिंह भी जख़़्मी हो गया, जो उसे भागने से रोक रहा था। उन्होंने बताया कि दोनों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है।

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पुलिस ने दर्ज की FIR 

डीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने उसके बताए हुए पते से उक्त चीनी पिस्तौल और पाँच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि घटना की फोरेंसिक और वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है, जबकि फोरेंसिक टीमें पहले ही मौके पर पहुंच चुकी हैं। डीएसपी एजीटीएफ बिक्रम सिंह बराड़ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ की IPC की धारा 186, 353, 224 और 332 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच का जा रही है।

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