पास्टर बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा, दुष्कर्म मामले में अदालत का फैसला
येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा हो गई है। मोहाली कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
Edited By Deepti Sharma

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येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा हो गई है। मोहाली कोर्ट ने यह सजा सुनाई है कि इसके बाद मोहाली कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, पादरी बजिंदर सिंह को 3 दिन पहले कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जिसके बाद पटियाला जेल में उसे बंद किया गया था। बजिंदर पर आरोप है कि वह विदेश में बसाने के बहाने महिला को अपने घर ले गया, जहां उसका दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा। इस मामले में पीड़िता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। पीड़िता ने इस मामले में कोर्ट और पुलिस को शुक्रिया कहा। यह सजा ऐसे समय पर हो रही है, जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में फंसा हुआ है।
बजिंदर सिंह पर 2018 में एक 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का दावा है कि सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी। शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2018 में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद बजिंदर सिंह फरार हो गया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पहले ही बजिंदर सिंह पर जालंधर में एक अन्य 22 वर्षीय महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसका मामला भी कानूनी प्रक्रिया में है। हाल ही में हुए वायरल वीडियो में सिंह को अपने ऑफिस में एक महिला और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते देखा गया। मोहाली पुलिस ने इस दुष्कर्म मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता ने हाल ही में मुल्लांपुर पुलिस स्टेशन में अपने बयान दर्ज कराया।
पंजाब पुलिस ने अलग-अलग धाराओं के तहत कई मामले दर्ज किए हैं। यौन उत्पीड़न, पीछा करना, आपराधिक धमकी और शारीरिक हमला शामिल हैं। इस मामले को लेकर पंजाब राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सख्त रुख अपनाया है। एनसीडब्ल्यू ने पंजाब पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, बजिंदर सिंह के समर्थक उन्हें निर्दोष बताते हुए इसे साजिश करार दे रहे हैं, जबकि आलोचक उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला और महिलाओं के खिलाफ अपराधी ठहरा रहे हैं। बजिंदर सिंह, जो जालंधर के ताजपुर में ‘चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ और मोहाली के माजरी में चर्च चलाते हैं। अपने चमत्कारी दावों और धार्मिक सभाओं के लिए जाने जाते हैं। पास्टर बलजिंदर के खिलाफ पंजाब हाई कोर्ट में हाल ही में दुष्कर्म पीड़ित महिलाएं सामने आई हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट से भी अपनी सुरक्षा की मांग की है।
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