Punjab Government Increased Medical Bills: पंजाब सरकार ने राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मेडिकल बिलों में कमरे के किराए में बढ़ोतरी की है। अब मेडिकल बिलों का मुआवजा ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) नई दिल्ली की नई दरों के मुताबिक ही दिया जाएगा। यह बदलाव 1 दिसंबर 2023 से लागू होगा। राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
नए निर्देशों के मुताबिक राज्य के गजट और नॉन गजट अधिकारियों के लिए कमरे और आईसीयू के किराए की दरों में बदलाव किया गया है। गजट अधिकारियों के लिए कमरे का किराया 6 हजार रुपए प्रतिदिन और आईसीयू का किराया 7 हजार रुपए प्रतिदिन होगा। वहीं, नॉन गजट कर्मचारियों के लिए यह दरें 3 हजार रुपए प्रतिदिन कमरे के किराए के लिए और 4 हजार रुपए प्रतिदिन आईसीयू के लिए होंगी।
AIIMS दरों के आधार पर होगा मुआवजा
सरकार ने साफ किया है कि मेडिकल बिलों का मुआवजा नई दिल्ली के एम्स की नई दरों के मुताबिक किया जाएगा। इससे पहले तक पुरानी दरों पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब एम्स द्वारा कमरे और आईसीयू के किराए में बढ़ा कर दी गई है, जिसके आधार पर यह नई व्यवस्था लागू की गई है।
सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 दिसंबर 2023 के बाद किए गए सभी उपचारों के बिलों में इन नई दरों का पालन करें। इसमें कमरे के किराए के साथ-साथ आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए भी नई दरें लागू होंगी।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को इन दरों का सख्ती से पालन करने और इसी आधार पर मेडिकल बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। ये आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं।
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