मुंबई में ऑटो रिक्शा और काली-पीली टैक्सी से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में ऑटो और टैक्सी के किराए में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नई दरें 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी. नई दरें लागू होने के बाद शुरुआती 1.5 किलोमीटर के सफर के लिए टैक्सी का न्यूनतम किराया 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये, जबकि ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया 26 रुपये से बढ़कर 27 रुपये हो जाएगा.
कहां-कहां लागू होंगी नई दरें?
किराए में यह बदलाव मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई-विरार और पनवेल समेत MMR के अन्य इलाकों में भी लागू होगा. सरकार ने किराए में संशोधन के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को नई दरों के मुताबिक अपडेट करने के लिए भी समयसीमा तय की है. नई दरों के तहत न्यूनतम दूरी के बाद टैक्सी और ऑटो से सफर करना भी पहले की तुलना में महंगा होगा. टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया 20.66 रुपये से बढ़कर 21.90 रुपये हो जाएगा. वहीं, ऑटो रिक्शा के लिए प्रति किलोमीटर दर 17.14 रुपये से बढ़कर 18.22 रुपये तय की गई है.
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30 नवंबर तक मीटर अपडेट कराना जरूरी
परिवहन विभाग ने ऑटो और टैक्सी चालकों को अपने इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को नई किराया दरों के अनुसार कैलिब्रेट कराने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया है. इसका मतलब यह है कि 1 सितंबर से नई दरें लागू होने के बावजूद सभी वाहनों में उसी दिन तक नए मीटर रेट अपडेट होना जरूरी नहीं होगा. हालांकि, तय समयसीमा के भीतर मीटर अपडेट नहीं कराने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. विभाग का उद्देश्य नई किराया व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करना है, ताकि यात्रियों और वाहन चालकों के बीच किराए को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे.
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