Pune Porsche Car Accident Update: महाराष्ट्र के पुणे में कल्याणी नगर में पोर्श कार से युवक-युवती को कुचलने वाले नाबालिग आरोपी पर विवाद गहराता जा रहा है। गत 18 मई को हादसा हुआ और बाइक सवार IT इंजीनियर मनीष और उसकी दोस्त जबलपुर निवासी अश्विनी कोस्टा की मौत हुई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच करने पर शराब के नशे में मिला। पहले आरोपी को निबंध लिखवाकर जमानत दे दी गई।
लोगों ने जमानत के तरीके का विरोध किया तो उसकी जुवेनाइल बोर्ड ने उसकी जमानत रद्द करके उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। येरवडा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 185 (शराब पीकर गाड़ी चलाने) के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन लोगों के दिल-दिमाग में एक सवाल है कि क्या नाबालिग आरोपी को सजा होगी? उसके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, उनके तहत सजा का क्या प्रावधान है? आइए जानते हैं…
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दोनों धाराओं के तहत सजा का प्रावधान?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कानून में प्रावधान है कि अगर नशे में ड्राइविंग की जाती है और हादसा होता है। हादसे में लोग मारे जाते हैं तो धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है। इस धारा के तहत आरोपी को थाने से जमानत नहीं मिल सकती और उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत देश में नशे में ड्राइविंग करना अपराध है।
कानून का उल्लंघन करने वाले को 6 महीने की जेल हो सकती है। 2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुणे हादसे के आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड ने निबंध लिखवाकर जमानत दे दी थी, लेकिन पुणे पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने जुवेनाइल बोर्ड को अपील देने का सुझाव दिया। पुलिस की अर्जी पर जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को बुलाकर उसकी जमानत रद्द कर दी।
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केस में अब तक 5 गिरफ्तार
येरवडा थाना पुलिस ने केस में एक्शन लेते हुए अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग आरोपी 5 जून तक बाल सुधार गृह में रहेगा। उसका पिता विशाल अग्रवाल, पुणे के कोजी रेस्टोरेंट ऑनर का बेटा नमन प्रह्लाद भूतड़ा, रेस्टोरेंट का मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल का मैनेजर संदीप सांगले, होटल का स्टाफ कर्मी जयेश बोनकर 24 मई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। विशाल पर बेटे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार ड्राइविंग करने देने, शराब पीने और पार्टी करने की परमिशन देने का आरोप है। बाकी 3 पर आरोपी को अपने रेस्टोरेंट और होटल में शराब सर्व करने का आरोप है। रेस्टोरेंट और होटल भी सील कर दिए गए हैं।
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