आपके शहर में कैंटीन और रेस्तरां में क्या खाने को मिल रहा है और वह आपके लिए कितना सुरक्षित है इसकी जिम्मेदारी FDA की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाना की क्वालिटी बनी रहे और लोगों की सेहत भी. इसी कड़ी में मुंबई में खाने की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने शहर के पांच क्लबों के FSSAI लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया है. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान इन जगहों में साफ-सफाई, खाद्य भंडार, कीड़े कंट्रोल करने और हाइजीन जैसी जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था. इस गंभीर नियमों के उल्लंघन पर FDA ने कार्रवाई की और साथ ही, एक अन्य क्लब को बिना वैध लाइसेंस के खानपान का कारोबार चलाने पर तुरंत संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है.
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7 खाने-पीने वालों जगहों पर हुई जांच, पांच पर एक्शन
FDA ने 27 जुालई को ग्रेटर मुंबई इलाके में चल रहे क्लब, कैंटीन और रेस्तरां समेत सात खाने-पीने वाली जगहों का निरीक्षण किया था. इस निरीक्षण के बाद जांच के बाद पांच जगहों के लाइसेंस निलंबित किए गए, एक का खानपान के कारोबार रोकने का आदेश दिया गया और एक को सुधार नोटिस जारी किया गया है. बता दें कि जिन पांच जगहों का लाइसेंस रद्द किया गया है, उसमें द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरके जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, MIG क्रिकेट क्लब बांद्रा ईस्ट और द विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब शामिल हैं.
हालात देख हैरान रह गए अधिकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, FDA ने बताया कि कई कल्बों में खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा नियमों को लेकर कोई जरूरी कदम नहीं उठाया जा रहा था. द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड में खाने की जगहों पर कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी, कचरा रखने की गलत जगह, कोल्ड स्टोरेज में रखे भोजन पर पानी टपकना और खराब सब्जियों व एक्सपायरी सामान का भंडार रखना जैसी समस्याएं मिलीं. इसके अलावा खाने-पीने की चीजों पर सही लेबलिंग नहीं थी, FIFO और FEFO जैसे स्टोरेज नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और शाकाहारी व मांसाहारी भोजन की तैयारी के लिए अलग व्यवस्था भी नहीं मिली. इससे भोजन के दूषित होने का खतरा बढ़ सकता था, जो लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा है.
बिना लाइसेंस चला रहे थे कारोबार
जांच में आरके जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना और विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब में भी कई कमियां सामने आईं. इनमें खराब ड्रेनेज व्यवस्था, गंदे फर्श, खराब उपकरण, भोजन रखने के सही तापमान की निगरानी न होना और कर्मचारियों द्वारा जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन न करना शामिल था. MIG क्रिकेट क्लब में एक बाहरी कैटरिंग कंपनी (नेबुला कैटरिंग सर्विसेज) बिना वैध FSSAI लाइसेंस के काम करती पाई गई. वहीं, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, मलाड वेस्ट को बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार चलाने पर तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया. FDA ने कहा कि यह कार्रवाई लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है.
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