विनोद जगदाले, मुंबई
Mumbai News : महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मौत के जिम्मेदार ठहराए गए पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ जल्द से जल्द केस दर्ज किया जाए। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने पुलिस की अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त को मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी निर्देश दिया है।
एसआईटी करेगी साजिश का पर्दाफाश
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में ‘अनिच्छा’के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई राज्य की वैधता और आम आदमी के आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास को कमजोर करती है। अदालत का कहना है कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के देखने के बाद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हिरासत में हुई अक्षय शिंदे की मौत की गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि वह पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के कारण घायल हुआ था। पीठ ने कहा कि केवल न्याय नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि न्याय हुआ है। हमें उम्मीद और भरोसा है कि एसआईटी साजिश का पर्दाफाश करेगी।
प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
अदालक ने मामले में कहा कि पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कानून के प्रावधानों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि जांच हो। पीठ ने कहा कि जब प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा हो तो उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। अदालत ने पुलिस के अपराध विभाग के संयुक्त आयुक्त को पुलिस उपायुक्त की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
सरकार के वकील की अपील खारिज
पीठ ने सरकार के वकील अमित देसाई द्वारा अदालत के आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी शिंदे की 23 सितंबर, 2024 को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौत हो गई थी। शिंदे को तलोजा जेल से कल्याण ले जाया जा रहा था, तभी यह घटना हुई थी।