Nalasopara Arms Haul Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वैभव राउत को जमानत दे दी है, जिसे 2018 में दक्षिणपंथी समूह सनातन संस्था का सदस्य होने और कथित तौर पर क्रूड बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, उसका लक्ष्य पुणे में सनबर्न फेस्टिवल को निशाना बनाना था।
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कोर्ट ने क्या कहा ?
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और गौरी गोडसे की खंडपीठ ने 20 सितंबर को वैभव राउत को यह कहते हुए जमानत दे दी कि वह अब पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं और मामले की सुनवाई जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। बता दें कि कोर्ट का यह आदेश शुक्रवार को आया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के दिसंबर 2022 के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें जमानत की मांग करने वाली राउत की याचिका खारिज कर दी गई थी।
कोर्ट ने दी यह दलील
पीठ ने यह भी कहा कि राउत के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि नहीं हुई कि उसने बम तैयार किए थे। साथ ही यह भी कहा कि जिस गोदाम से बम बरामद किए गए थे, वह राउत का नहीं था।अदालत ने कहा कि राउत पिछले पांच वर्षों से हिरासत में हैं और अभियोजन पक्ष का इरादा लगभग 417 गवाहों से पूछताछ कराने का था और अब तक केवल चार से ही पूछताछ की गई है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि राउत और अन्य आरोपी दक्षिणपंथी समूह सनातन संस्था के सदस्य थे, जिसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना था।
(पीटीआई से इनपुट के साथ)