TrendingYear Ender 2025T20 World Cup 2026Bangladesh Violence

---विज्ञापन---

घिनौनी घरेलू हिंसा: महिला को कैल्शियम कैप्सूल में दे दिए पति ने ब्लेड के टुकड़े, लेकिन नहीं ले पाया जान

Man Given Blade Pieces To His Wife in Pune: महाराष्ट्र के पुणे में पेशे से हजाम एक शख्स ने घरेलू विवाद में पत्नी को कैल्शियम कैप्सूल्स के साथ ब्लेड के टुकड़े दे दिए।

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे से घरेलू हिंसा का एक बड़ा ही घिनौना रूप सामने आया है। यहां पेशे से हजाम एक शख्स ने अपनी बीवी को ब्लेड के टुकड़े खिला दिए। इन्हें देने का तरीका भी बड़ा ही अजीब था। बताया जा रहा है कि उसने अपनी साजिश को कैल्शियम सप्लीमेंट कैप्सूल्स में लपेट दिया। गनीमत रही कि हत्या की साजिश सिरे नहीं चढ़ सकी। अब इस संबंध में आपराधिक मामला दर्ज करके और आरोपी को गिरफ्तार करके स्थानीय पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

इमरजेंसी सर्जरी करके निकाले गए ब्लेड के टुकड़े

पीड़ित महिला की पहचान शिवाने की 42 वर्षीय छाया के रूप में हुई है। इस बारे में उत्तमनगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर किरण बलवाडकर ने गुरुवार को जानकारी दी कि महिला को उसके पति ने उसे मारने की कोशिश में एक बार नहीं, बल्कि कई बार कैल्शियम सप्लीमेंट कैप्सूल में रेजर ब्लेड के टुकड़े दे दिए, जिसके बाद उसे आपातकालीन सर्जरी से गुजरना पड़ा। पता चलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति सोमनाथ साधु सपकाल (45) गिरफ्तार कर लिया है। यह भी पढ़ें: जेल से 200 KG का होकर निकला हत्यारा; गर्लफ्रेंड को 57 बार चाकू मारा था चाकू, सिर्फ डेढ़ साल बाद रिहाई की वजह बड़ी इंटरेस्टिंग

पेशे से नाई है आरोपी

अभी तक की जांच में पता चला है कि पेशे से नाई इस शख्स के अपनी पत्नी के साथ कुछ घरेलू मुद्दों के कारण विवाद होता रहा है। इसी के चलते उसे मारने की कोशिश में अक्टूबर से अब तक कम से कम चार-पांच बार उसे रेजर ब्लेड के टुकड़े लपेटकर कैल्शियम सप्लीमेंट कैप्सूल कैप्सूल दे दिए। इस बात का राज तब खुला, जब कुछ दिन पहले पत्नी को पेट में तेज दर्द होने लगा। मेडिकल जांच से पता चला कि इसका कारण पेट में रेजर ब्लेड के टुकड़े थे। इमरजेंसी सर्जरी के जरिये इन्हें निकाल दिया गया। यह भी पढ़ें: सड़क किनारे पेशाब कर रहा था युवक… टैंकर ने मारी टक्कर; 7 साल बाद मिला 2 करोड़ का मुआवजा

IPC की कई धाराओं में केस दर्ज

इंस्पेक्टर बलवाडकर ने बताया कि यह राज सामने आने के बाद बुधवार को उत्तमनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 498ए (पति द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


Topics:

---विज्ञापन---