मध्य प्रदेश के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने मेघालय हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करते हुए सोनम को तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत जारी रखना ठीक नहीं है. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरैश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सोनम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया.

निचली अदालतों ने राहत देकर की गलती


पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देने में कथित खामियों के आधार पर राहत देकर गलती की. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ट्रायल छह महीने के भीतर पूरा नहीं होता है, तो सोनम रघुवंशी नई जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी. सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया.

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न्यूज24 ने की राजा रघुवंशी के परिवार से बात


सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजा रघुवंशी के परिवार ने स्वागत किया है. न्यूज24 मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से बातचीत में राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि जमानत मिलने के दिन से ही उनका परिवार न्याय की उम्मीद में भगवान से प्रार्थना कर रहा था. उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें विश्वास हुआ है कि न्याय की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

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'प्रार्थना करते थे कि हमारे बेटे को न्याय मिले'


राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा, 'सोनम करीब ढाई महीने तक जेल से बाहर रही. हर दिन हम यही प्रार्थना करते थे कि हमारे बेटे को न्याय मिले. आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद जगी है. हम चाहते हैं कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को उनके अपराध के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिले.' अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा. इसके बाद मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगी.

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