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चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर मिलेगी अनुग्रह राशि, निर्वाचन आयोग का ऐलान

MP Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस मतदान कर्मी के परिजन को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अनुग्रह राशि दी जाएगी।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Apr 6, 2024 11:52
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MP Lok Sabha Election 2024
भारत निर्वाचन आयोग

MP Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हाल ही में प्रदेश के अंदर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या फिर उसे गंभीर चोटें लगती हैं तो इस मामले में मतदान/सुरक्षा कर्मियों के परिजन को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। चुनाव से जुड़ी किसी भी ड्यूटी में कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग की इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

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भारत निर्वाचन आयोग का ऐलान

पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इस सुविधा का लाभ चुनाव से जुड़े सभी कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें SAPS, CAPF, BEL/ECIL इंजीनियर होम गार्ड के सभी सुरक्षाकर्मी समेत चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किए गए निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर और क्लीनर शामिल हैं। इनके अलावा फर्स्ट लेवल जांच (FLC), EVM कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना के दिन ड्यूटी में तैनात कर्मियों को भी यह सुविधा दी जाएगी। आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इन सभी में कोई भी कर्मचारी अगर ट्रेनिंग या चुनाव से जुड़े किसी काम के लिए अगर घर से बाहर निकलता है, तो उसके घर और कार्यालय छोड़ते ही ड्यूटी पर होना माना जाएगा। इस दौरान कोई भी दुर्घटना होती है, तो इसे चुनाव ड्यूटी पर हुई घटना के रूप में माना जाएगा।

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यह भी सुविधा में मिलेगी

इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने चुनाव में शामिल सभी कर्मचारियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। चुनावी ड्यूटी के दौरान घायल हो जाने वाले या फिर बीमार पड़ जाने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी।

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Edited By

Pooja Mishra

First published on: Apr 06, 2024 11:52 AM

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