कांग्रेस MLA जीतू पटवारी को 1 साल की सजा, शासकीय कार्य में बाधा डालने से जुडा है मामला
Edited By Arpit Pandey

Congress MLA Jitu Patwari
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Congress MLA Jitu Patwari
MP News: एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2009 के मामले में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीत पटवारी को दोषी करार पाया है। जिसके चलते उन्हें एक साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि उन्हें भोपाल कोर्ट से तुरंत ही जमानत भी मिल गई।
दरअसल, जीतू पटवारी सहित 17 लोगों पर 2009 में राजगढ़ में शासकीय कार्य में बांधा डालने पर मामला दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में जीतू पटवारी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष राजगढ़ चंदर सोंधिया, उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट, पूर्व विधायक राजगढ़ कृष्णमोहन मालवीय को भी दोषी पाया गया है। खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी खुद भी कोर्ट में मौजूद थे।
हालांकि मामले को लेकर जीतू पटवारी के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि इस सजा से पटवारी की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वह इस मामले को लेकर अब अपर कोर्ट में अपील भी करेंगे। बता दें कि साल 2009 में किसानों को लेकर राजगढ़ में कांग्रेस ने आंदोलन किया था। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता जब कलेक्टर में ज्ञापन देने जा रहे थे। तभी अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। जिसके बाद यह घटना बलवा में बदल गई थी। इस दौरान दिग्विजय सिंह को भी चोट आई थी।
बता दें कि जीत पटवारी इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह कांग्रेस के तेजतर्रार नेता माने जाते हैं। जीतू पटवारी शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रमक रहते हैं। उन्हें कांग्रेस में राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है।
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