MP में 2022 तक की अवैध कॉलोनियां हुई वैध, CM शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, अब आप जिम्मेदार होंगे
Edited By Arpit Pandey

cm shivraj legalized illegal colonies
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MP News: मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की जो कॉलोनियां अवैध थी, उन्हें शिवराज सरकार ने वैध करने की घोषणा कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में इसका ऐलान किया। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं, कि अगर अब प्रदेश में कही भी वैध कॉलोनी बनी तो उसकी जिम्मेदारी अफसरों की होगी।
बता दें कि पहले अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तारीख दिसंबर 2016 तक की थी। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर दिसंबर 2022 तक कर दिया गया था। सीएम शिवराज ने कहा कि यह बात सही है कि जब कॉलोनियां बन रही थीं, तब अफसरों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि कॉलोनियां अवैध है। लेकिन अब अगर इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो इसके जिम्मेदारी अफसर ही होंगे।
सीएम शिवराज ने कहा कि ‘उन्होंने यह घोषणा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की डिमांड की पर है। क्योंकि पाई-पाई जोड़ कर सुख से जहां बसर होता है, जैसा भी अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर एक का सपना होता है कि उसका अपना एक मकान हो। मकान केवल ईंट गारे का भवन नहीं हमारा मंदिर होता है। जिंदगी भर की कमाई लगा कर प्लॉट खरीदा और मकान बना लिया, बाद में सरकार उसे अवैध बताने लगे यह न्याय संगत नहीं है। अवैध ठहराने के इस निर्णय को समाप्त करने ही में आज यहां आया हूं। आज से दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध की जाती है।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘अब विभाग को सख्त निर्देश देता हूं कि आगे से अवैध कॉलोनाइजर्स पर नजर रखें। अवैध कॉलोनी बनने पर अफसर भी जिम्मेदार होगा। खरीदी बिक्री पर भी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैध मतलब आधी-अधूरी नहीं पूरी की पूरी वैध कॉलोनी। अब नियमित कॉलोनियों की तरह विकास कार्य कराए जाएंगे। नियमितीकरण के बाद अनुज्ञा-पत्र जारी हो सकेंगे और बैंक लोन की पात्रता भी मिल जाएगा। बुनियादी जरूरतें बिजली-पानी-सड़कों के विकास काम प्रारंभ हो जाएंगे।’
सीएम शिवराज ने कहा कि ‘नागरिकों से अनुरोध है कि हर कॉलोनी में रहवासी संघों का गठन किया जाए ताकि जनसमस्याओं के समाधान के लिए जनसहयोग मिल सके। रहवासी संघों के सहयोग से स्वच्छता के अभियान में मध्यप्रदेश नंबर बनाएंगे। नगर निकाय रहवासी संघों का सहयोग लेकर अतिक्रमण रोकने के अभियान चलाएं। आतिक्रमण रोकने के अभियानों से दैनिक रूप से आजीविका कमाने वालों की आजीविका न छिने इसका भी ध्यान रखा जाए। अगले सोमवार 29 मई को हाथ ठेला आदि व्यवसाइयों की पंचायत बुलाकर उनकी समस्याओं को निराकरण किया जाएगा।’
बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मांग उठाते हुए कहा था कि भले ही कई कॉलोनियां नियमों के अनुसार नहीं बनाई गई। लेकिन यहां रहने वाले लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने इन कॉलोनियों को वैध कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बता दें कि अब 31 दिसंबर 2022 तक प्रदेश में करीब 2500 कॉलोनियां और वैध हो जाएंगी।
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