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हिमाचल में 6 बागी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द, क्या बोलीं प्रतिभा सिंह?

Himachal Political Crisis Pratibha Singh: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर कहा कि इसका परिणाम लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। अगर उनसे बात की गई होती और कोई समाधान निकाला गया होता तो यह नौबत नहीं आती।

Himachal Political Crisis; कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द पर क्या बोलीं Pratibha Singh?
Himachal Political Crisis Pratibha Singh: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था। अपने फैसले में स्पीकर ने कहा कि विधायकों ने जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने व्हिप का भी उल्लंघन किया। वहीं, इस पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है।

कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर क्या बोलीं प्रतिभा सिंह?

प्रतिभा सिंह से जब यह पूछा गया कि 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द करने का असर क्या लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, क्यों नहीं? जब एक साल से अधिक समय हो गया है और आप (सुखविंदर सिंह सुक्खू) कोई संज्ञान नहीं लेते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उनका परेशान होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अगर आपने उन्हें बैठाया होता और उनसे बात की होती और कोई समाधान निकाला होता तो यह नौबत नहीं आती।

'विक्रमादित्य सिंह अपने फैसले पर कायम हैं'

प्रतिभा सिंह से जब पूछा गया कि क्या विक्रमादित्य सिंह अभी भी हिमाचल प्रदेश के मंत्री पद से इस्तीफे के अपने फैसले पर कायम हैं, तो उन्होंने कहा कि कायम हैं... बिल्कुल कायम हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को कांग्रेस पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यह भी पढ़ें: Himachal Political Crisis: क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द, स्पीकर ने क्या कहा? 

किन विधायकों को अयोग्य करार दिया गया?

विधानसभा अध्यक्ष ने जिन विधायकों को अयोग्य करार दिया है, उसमें राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल और देवेंद्र सिंह शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत सभी 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी। ऐसा कहा जा रहा कि विधायक अब हाईकोर्ट जा सकते हैं। यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया इस्तीफा? जानें क्या है सच्चाई


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