मुख्य जानकारी:
- गुरुग्राम नगर निगम ने डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने के लिए पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है.
- डॉग ओनर्स नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल या नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर कुत्ते का पंजीकरण करा सकते हैं.
- आवेदन के लिए मालिक का आईडी प्रूफ, कुत्ते की तस्वीर और रेबीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है.
- सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क या सड़कों पर कुत्तों को खुला छोड़ने पर रोक है और पट्टा बांधना अनिवार्य होगा.
- पिटबुल और रॉटवीलर जैसी आक्रामक नस्लों को बाहर ले जाते समय मुंह पर सुरक्षा कवर लगाना लाजमी है.
Gurugram Pet Dog Rules: साइबर सिटी गुरुग्राम में डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लेकर एक बेहद बड़ा और सख्त फैसला लिया है. अब शहर में रहने वाले किसी भी नागरिक ने बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखा, तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा. निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने तत्काल प्रभाव से पालतू कुत्तों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और उन पर नियंत्रण को लेकर कड़े आदेश जारी कर दिए हैं. नए नियमों के लागू होने के बाद अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखना पूरी तरह से गैर-कानूनी माना जाएगा और पकड़े जाने पर डॉग ओनर्स को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी सर्टिफिकेट्स क्या हैं?
अगर आपके घर में भी कोई पालतू कुत्ता है, तो आपको तुरंत नगर निगम के नियमों का पालन करना होगा. डॉग ओनर्स अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल या फिर नागरिक सुविधा केंद्रों (CFC) पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं. इस आवेदन के साथ मालिक को अपना खुद का कोई भी सरकारी आईडी प्रूफ, कुत्ते की एक साफ फोटो और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में रेबीज वैक्सीनेशन का लेटेस्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इसके साथ ही सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना काफी नहीं होगा, बल्कि समय-समय पर इसे रिन्यू भी कराना होगा.
गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी होगी मालिक की
नगर निगम ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि लोगों का शौक अपनी जगह है, लेकिन आम जनता की सुरक्षा सबसे पहले है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट या बाजारों जैसी सार्वजनिक जगहों पर किसी भी कुत्ते को खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा. घर से बाहर निकलते ही कुत्ते के गले में पट्टा बांधना पूरी तरह अनिवार्य होगा. इसके अलावा अगर कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी या मल-मूत्र करता है, तो उसे तुरंत साफ करने की पूरी जिम्मेदारी उसके मालिक की ही होगी. मालिकों को अपने कुत्तों को रेबीज समेत सभी जरूरी टीके समय पर लगवाने होंगे.
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पिटबुल और रॉटवीलर जैसी खतरनाक नस्लों के लिए कड़े नियम
भारत सरकार द्वारा घोषित की गई बेहद खतरनाक और आक्रामक नस्लों, जैसे पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, अकिता और मास्टिफ के लिए गुरुग्राम नगर निगम ने ‘नो-कॉम्प्रोमाइज’ रूल अपनाया है. इन विशेष ब्रीड्स के कुत्तों को जब भी किसी सार्वजनिक स्थान या पार्क में ले जाया जाएगा, तो उनके गले में पट्टे के साथ-साथ मुंह पर सुरक्षा कवर यानी मास्क लगाना अनिवार्य होगा. अगर आपका पालतू कुत्ता किसी को डराता है, राहगीरों को नुकसान पहुंचाता है या किसी पर हमला करता है, तो उसकी पूरी कानूनी और आपराधिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर उसके मालिक की तय की जाएगी.
निष्कर्ष: गुरुग्राम नगर निगम का यह सख्त कदम शहर में बढ़ते डॉग बाइट के मामलों पर रोक लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है. पशु प्रेमियों को अब जिम्मेदारी दिखाते हुए अपने पालतू कुत्तों का तुरंत पंजीकरण कराना चाहिए और सार्वजनिक स्वच्छता व सुरक्षा के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए.
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