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क्या है UAPA की धारा 16 और 18? दिल्ली ब्लास्ट में पुलिस ने इस एक्ट में दर्ज की FIR, मिलती यह सख्त सजा

दिल्ली में लाल किले के पास कार में ब्लास्ट से पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने यूएपीए की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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दिल्ली ब्लास्ट में UAPA की धारा 16 और 18

Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले में ब्लास्ट ने सभी को चौंका दिया है। हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इसमें सबसे प्रमुख UAPA की धारा 16 और 18 है। इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा (Special Cell) इस मामले की जांच कर रही है। इलाके से सैंपल एकत्र किए गए हैं और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है।

दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत धारा 16 और 18 लगाई है। धारा में 16 में मौत होने पर आरोपी को उम्रकैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 18 में किसी आतंकवादी काम की प्लानिंग करना या उसमें मदद करना शामिल हैं।

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लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 16 और 18, साथ ही विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा (Special Cell) इस मामले की जांच कर रही है। इलाके से सैंपल एकत्र किए गए हैं और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है।

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इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज फ्लाइओवर के पास एक काले रंग का संदिग्ध बैग बरामद किया है। सर्च के दौरान बैग बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस कल रात से ही दिल्ली के 3 इलाकों में सर्च कर रही है।

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