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Delhi Pollution: दिल्ली सरकार और पुलिस की खुली पोल, कोर्ट कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में गिनाईं ये कमियां

Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के लिए इकठ्ठा किए गए सेस को मजदूरों के वेलफेयर के लिए जारी करें।

Author Edited By : Amit Kasana Updated: Nov 25, 2024 15:54
Delhi-NCR Pollution Grap-2, Diesel Generator ban, Parking Fee, Bio Gas
प्रतिकात्मक फोटो, क्रेडिट गूगल

प्रभाकर कुमार मिश्रा, दिल्ली

Delhi Pollution: राजधानी में प्रदूषण संबंधी मामले में सुनवाई के दौरान सोमवार को कोर्ट कमिश्नर ने दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की पोल खोल कर रख दी। कोर्ट कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। कमिश्नर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली में अलग-अलग जिलों में कुछ जगहों पर चेक पोस्ट बने हैं, लेकिन इन पर चेकिंग भी हो रही है, लेकिन वह प्रभावी नहीं है।

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बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को इस मामले में 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर्स नियुक्त किया था। बता दें कोर्ट कमिश्नर न्यायालय द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है जो कोर्ट को संबंधित मामले में निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार कर देने का काम करता है। कोर्ट कमिश्नर्स ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में एंट्री करने वाले ट्रकों को रोकने आदेश का ठीक से पालन नहीं हो रहा है।

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मजदूरों के वेलफेयर के लिए जारी हो फंड

सुनवाई के दौरान ग्रेप 4 लागू होने के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के लिए इकठ्ठा किए गए सेस को मजदूरों के वेलफेयर के लिए जारी किया जाए। बता दें ग्रेप 4 के चलते कंस्ट्रक्शन का काम बंद है।

कमेटी करेगी स्कूल खोलने पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमेटी को कहा कि वह कल तक ये तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। अदालत ने कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई में तय करेगी कि ग्रेप 4 के प्रावधानों में ढील दी जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन अधिकारियों ने ग्रेप 4 के अनुपालन में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

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First published on: Nov 25, 2024 03:22 PM

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