Delhi old vehicle ban 2025: दिल्ली में आज यानी 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर नहीं आएंगे। इसको लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाम के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इसके अनुसार अब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, यानी ऐसे वाहन जो अवधिपार हो चुके हैं, उन्हें चिन्हित कर जब्त कर लिया जाएगा। सरकार ने आज से एंड ऑफ व्हीकल को जब्त करने का फैसला किया है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा।
प्रतिबंध के दायरे में टू व्हीलर
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में अब 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जिन टू व्हीलर की उम्र पूरी होगी, उनकी जब्ती पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नियम को लागू कराने के लिए पेट्रोल पंपों पर दिल्ली एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन की टीमें तैनात रहेंगी।
ये भी पढ़ेंः LPG Price: सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, जानें आज से दिल्ली-नोएडा में कितने रुपये में मिलेगा?
ऐसे होगी कबाड़ वाहनों की पहचान
बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली एयर क्वालिटी कमिशन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे वाहन जो 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी मदद से पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी।
पेट्रोल पंपों पर तैनात होगी पुलिस
इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल पंप मैनेजमेंट को यह अधिकार दिया है कि वे अवधिपार वाहन को ईंधन नहीं देंगे। सरकार ने फिलहाल ये नियम पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर लागू किया है। अभी सीएनजी वाहनों को इससे बाहर रखा गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने इंडिया टुडे को बताया कि पेट्रोल पंपों पर पुलिस की तैनात की जाएगी। इसके बाद कुछ पेट्रोल पंप 24 घंटे चलते हैं ऐसे में वहां पर भी पुलिस की तैनाती होगी।
ये भी पढ़ेंः ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर! 1 जुलाई से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव