Arvind Kejriwal Bail Plea : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर पांच जुलाई को सुनवाई होगी। पहले से ही हाई कोर्ट में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और फिर रिमांड आदेश के खिलाफ उनकी अर्जी लंबित है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में सीबीआई के खिलाफ क्या आरोप लगाए हैं?
अवैध है सीएम की गिरफ्तारी
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने अप्रैल 2023 में सीबीआई की पूछताछ में पूरा सहयोग किया था। उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक और अवैध है। एजेंसी ने पहले ही जांच पूरी कर ली और गिरफ्तारी के आधार पर पूछताछ भी कर ली। इस पर सीएम ने सीबीआई पर जांच की आड़ में प्रताड़ित और परेशान करने का आरोप लगाया।
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CBI का आचरण दुर्भावना से भरा है : CM
सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि कानून की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। जांच एजेंसी पक्षपात से दूर रहे और निष्पक्षता के साथ अपना काम करे। उन्होंने दावा कि दुर्भावना से सीबीआई का आचरण भरा है, जोकि स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता का उत्पीड़न है। एजेंसी की मनमानी और लापरवाही से उनकी स्वतंत्रता छीनी गई।
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याचिकाकर्ता की रिहाई को रोकना का प्रयास
याचिका में यह भी कहा गया है कि जो रिकॉर्ड सीबीआई के पास पहले से थे, उसके लिए फिर क्यों रिमांड में लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का मकसद जेल से रिहा होने से रोकने और टालने का प्रयास है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिकाकर्ता को नियमित जमानत दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मनमानी तरीके से जेल में कैद किया गया है।