---विज्ञापन---

मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका; SC ने याचिका खारिज करते हुए कहा- 338 करोड़ का लेनदेन साबित हुआ

Manish Sisodia Supreme Court Bail Plea Rejected: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल साबित हुई है।

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Oct 30, 2023 13:01
Share :
Manish Sisodia
Manish Sisodia

Manish Sisodia Supreme Court Bail Plea Rejected: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल साबित हुई है। सिसोदिया ने एजेंसी द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी हो।

---विज्ञापन---

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति केस में कथित तौर पर अनियमितताओं से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल से संबंधित पहलू अस्थायी रूप से स्थापित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसौदिया बाद में फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CBI और ED केस में जमानत खारिज

जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। तभी से वह जेल में हैं। बताया गया है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और जमानत याचिका दायर की थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एलवीएल भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने CBI और ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया है।

देश की खबरों के लिए यहां क्लिक करेंः-

HISTORY

Edited By

Naresh Chaudhary

First published on: Oct 30, 2023 11:09 AM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें