भारत में 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं, सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी में कहा गया है कि इस मौके पर गाय और ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, उनकी कुर्बानी देते समय स्वच्छता का ध्यान रखें और निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी दें।
विकास मंत्री ने दी जानकारी
विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार की एडवाइजरी को सोशल मीडिया पर शेयर किया और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं है, इसे अपराध माना जाएगा। केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैरकानूनी मानी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है। वहीं, पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, ये एडवाइजरी डीएम, डीसीपी, आयुक्त (एमसीडी), सचिव-सह-आयुक्त और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि बकरी ईद के मौके पर पशु कल्याण कानून का सख्ती से पालन किया जाए और जो भी इसका उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने जनता से एडवाइजरी का पालन करने और किसी भी उल्लंघन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है, ताकि बकरीद के मौके पर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो और उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके।