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अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे! 6 साल पुराना मामला, यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो किया था शेयर

Kejriwal Case SC Hearing: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज मानहानि केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माफी मांगने का प्रस्ताव रखा है। मामला यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो से जुड़ा है। जानें क्या है मामला और केजरीवाल ने क्या प्रस्ताव रखा है?

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Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal Defamation Case Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मानहानि केस में वह शिकायतकर्ता को माफीनामा देकर केस खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यह माफी शिकायतकर्ता की शर्तों के अनुसार नहीं होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर. महादेवन की बेंच ने केस की सुनवाई की है।

वहीं माफी मांगकर केस निपटाने के लिए केजरीवाल ने 2 महीने का समय मांगा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी है। बता दें कि मामला 6 साल पुराना है। यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो री-ट्वीट करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ 2018 में केस दर्ज किया था। वीडियो में विकास सांकृत्यन नामक शख्स के लिए अपमानजनक बातें बोली गई थीं। केजरीवाल ने माना है कि उन्होंने वीडियो शेयर किया था। 11 मार्च को हुई सुनवाई में उनसे पूछा गया था कि क्या वह माफी मांगने को तैयार हैं?

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जानें क्या है मामला?

बता दें कि मामला मई 2018 का है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ नामक X हैंडल के मालिक पर गंभीर आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो पोस्ट को री-ट्वीट कर दिया था। वीडियो में जिस शख्स के बारे में बात हुई, वह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया और उसने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा, जिसके खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आरोप लगा कि केजरीवाल को लाखों लोग फॉलो करते, इसलिए वीडियो री-ट्वीट करके उन्होंने लाखों लोगों तक उस वीडियो को वायरल करके मानहानि की।

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केजरीवाल ने मानी थी गलती

बता दें कि 26 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के याचिका देते हुए केजरीवाल ने अपनी गलती मानी थी और कहा था कि वे गलती के लिए माफी मांग सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा जारी कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि उससे पूछा कि केजरीवाल अपनी गलती मान रहे हैं, क्या वह मामला खत्म करना चाहता है?

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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