Chhattisgarh: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तहत 23 जून को गरियाबंद में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस दिन 50 जोड़ो की शादी की जाएगी। इस साल सहायता राशि 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से कई गरीब परिवारों की बेटियों की धूम-धाम से शादी करने का सपना पूरा हो रहा है। यह आयोजन शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय परिसर अंतर्गत इंडोर स्टेडियम गरियाबंद में आयोजित किया जाएगा।
विवाह के लिए ये शर्ते अनिवार्य
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लड़की की उम्र 23 जून 2023 तक 18 वर्ष और लड़के का उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। साथ ही लड़की का छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए। विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए लड़के-लड़की की शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और माता-पिता की सहमति भी अनिवार्य होगी।
निम्न आर्थिक सहायता दी जाएगी
इस योजना में वधुओं को सहायता राशि के रुप में 21 हजार रुपए का चेक दिया जाएगा। वर-वधु की श्रृंगार सामग्री और अन्य रोज इस्तेमाल होने वाले सामान उपहार के रुप में दिया जाएगा। इस योजना में विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में विकलांग कन्या को समाज कल्याण विभाग के अलावा महिला बाल विकास विभाग से भी इस योजना से लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह का लाभ आदिम जाति विकास विभाग से दिया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में कार्डधारी परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत मुख्य अतिथि के रुप में शामिल होकर वर-वधू को आशीर्वाद देंगे। साथ ही राजिम विधायक अमितेश शुक्ल और जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी नए जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए समारोह में शामिल होंगे।