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छत्तीसगढ़ में साय सरकार का बड़ा फैसला! गाड़ियों में अनिवार्य होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जानिए पूरी डिटेल

High Security Number Plates Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नबंर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। अप्रैल 2019 के प्री रजिस्टर्ड सभी कैटेगरी की गाड़ियों पर यह आदेश लागू होगा।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Nov 26, 2024 14:55
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High Security Number Plates Chhattisgarh
High Security Number Plates Chhattisgarh

High Security Number Plates Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की साय सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी में राज्य में सुरक्षा को लेकर भी साय सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व रजिस्टर्ड सभी कैटेगरी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (High Security Registration Mark) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है।

इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

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परिवहन विभाग द्वारा समस्त आरटीओ कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा गया है। जोन-ए के अंतर्गत शामिल आरटीओ कार्यालयों में अप्रैल 2019 से पूर्व रजिस्टर्ड वाहनों में एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड को दी गई है।

जोन-ए के अंतर्गत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर और रायपुर आरटीओ कार्यालय शामिल हैं।

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इसी तरह जोन-बी के अंतर्गत आरटीओ कार्यालय रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, जदलपुर में रजिस्टर्ड वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को सौंपी गई है। उक्त दोनों कम्पनियां निर्धारित दर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएंगी।

टू-व्हीलर मोटर सायकिल, स्कूटर, मोपेड के अलावा ट्रैक्टर, पॉवर टीलर एवं ट्रेलर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए जीएसटी सहित 365.80 रूपए, 3-व्हीलर के लिए 427.16 रूपए, लाईट मोटर व्हीकल/पैसेंजर कार के लिए 656.08 रूपए और 705.64 रूपए की दर निर्धारित की गई है।

सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएंगे। आटोमोबाइल डीलरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (जरूरी तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) हर एक इंस्टालेशन के लिए 100/- अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा। घर पहुंच सेवा के लिए अतिरिक्त राशि देनी होगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 और केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम और नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनाल्टी से बचने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समान दिखने वाली प्लेटे/स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम/इंडिया मार्क/इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्लेट से बदलना होगा अनिवार्य होगा।

अनऑथराइज्ड रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की बिकी और आपूर्ति करते पाए जाने वाले डीलरों या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आम नागरिकों की सुविधा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवेदन की प्रोसेस वेबसाईट में उपलब्ध होगी।

परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, उक्त परिवहन आयुक्त मनोज ध्रुव, उप परिवहन आयुक्त युगेश्वरी वर्मा, एआरटीओ वायव्ही श्रीनिवास, वरिष्ठ वैज्ञानिक अमित देवांगन, एनआईसी कंपनी प्रतिनिधि मुकेश मल्होत्रा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमि., विश्वजीत मुखर्जी, डायरेक्टर मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमि., कौशल नियाज और अनुराग चौधरी मौजूद थे।

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Written By

Deepti Sharma

First published on: Nov 26, 2024 01:26 PM

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